अदालत ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत दी, चार साल बाद जेल से बाहर आए

अदालत ने यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत दी, चार साल बाद जेल से बाहर आए

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  • Publish Date - April 19, 2024 / 11:45 PM IST,
    Updated On - April 19, 2024 / 11:45 PM IST

मुंबई, 19 अप्रैल (भाषा) यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटों के बाद शुक्रवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया।

कपूर को पहली बार मार्च 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक में कथित धोखाधड़ी को लेकर राणा के खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज किए हैं।

उन्हें मुंबई के पड़ोस में नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया था। उनके खिलाफ इन मामलों में सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है। इससे पहले उन्हें सात मामलों में जमानत मिल चुकी है।

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने दिन में कपूर को जमानत दे दी। उन्होंने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि वर्तमान मामले में मुकदमा लंबित है और कपूर को कैद में रखने की अब आवश्यकता नहीं है।

विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

कपूर के वकील राहुल अग्रवाल ने बताया, ‘‘बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा कर दिया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कपूर को शाम करीब सात बजे तलोजा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया।’’

भाषा धीरज सुरेश

सुरेश