जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ के कर्मचारी को एनआईए अदालत ने दोषमुक्त किया

जाकिर नाइक की संस्था आईआरएफ के कर्मचारी को एनआईए अदालत ने दोषमुक्त किया

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  • Publish Date - September 30, 2022 / 04:54 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

मुंबई, 30 सितंबर (भाषा) जाकिर नाइक नीत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के 2016 में गिरफ्तार किये गए एक कर्मचारी को शुक्रवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। इस व्यक्ति पर युवाओं को भ्रमित कर उन्हें आईएसआईएस आतंकी संगठन में शामिल करने का आरोप था।

अर्शी कुरैशी पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।

कुरैशी पर आईएसआईएस की गतिविधियों का समर्थन करने और भारत में घृणा फैलाने का आरोप था। विशेष एनआईए न्यायाधीश ए. एम. पाटिल ने कुरैशी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत के आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है।

आईएसआईएस के कथित सदस्य अशफाक के लापता होने के बाद उसके पिता की शिकायत के आधार पर कुरैशी और दो अन्य को गिरफ्तार किया गया था। कुरैशी पर अशफाक को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप था।

भाषा

यश नरेश

नरेश