सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी आदेश
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी आदेश

सूरजपुर। जिला प्रशासन ने सैलून और पार्लर को खोलने की अनुमति दी है। जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब सैलून और पार्लर दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।
Read More News: सोनू सूद ने की गरीब लड़की की मदद, एक्सीडेंट में टूट गया था घुटना, ट्रेन बुक कराने से लेकर ऑपरेशन तक उठाया पूरा खर्च
बता दें कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए जिला प्रशासन ने 26 जुलाई से सैलून और पार्लर को बंद करने का आदेश जारी किया था। वहीं अब अनलॉक में धीरे—धीरे जरूरत की सभी दुकानों को नियमों के तहत खोलने की अनुमति दी जा रही है।
Read More News: सीएम शिवराज ने कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन पर जताया दुख, रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा देवी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की
सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ों पर नजर डाले तो यहां अब तक 107 केस सामने आए हैं। इनमें से 64 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबकि 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई। 42 मरीजों का उपचार डॉक्टरों की निगरानी में चल रही है।
Read More News: घर में घुसकर 3 बदमाशों ने की हॉस्टल संचालक की हत्या, किराए से कमरा लेने के बहाने पहुंचे थे हत्यारे