Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में इन बेटियों को 30 हजार रुपए देगी राज्य सरकार, डाक विभाग से किया समझौता

Sukanya Samriddhi Yojana update: इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए डाक घरों में खाते खोले जाते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की पात्र लाभार्थी बालिका के लिए बजट में 30 हजार निवेश की घोषणा की है।

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना में इन बेटियों को 30 हजार रुपए देगी राज्य सरकार, डाक विभाग से किया समझौता
Modified Date: October 29, 2024 / 08:20 pm IST
Published Date: October 29, 2024 8:20 pm IST

Sukanya Samriddhi Yojana update: राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर डाक विभाग से समझौता किया है। इस योजना में पात्र बालिकाओं के खाते में राजस्थान सरकार बतौर सहायता 30 हजार रुपए निवेश करेगी। बता दें कि इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए डाक घरों में खाते खोले जाते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की पात्र लाभार्थी बालिका के लिए बजट में 30 हजार निवेश की घोषणा की है।

डाक विभाग से समझौता अनुसार योजना को 16 मार्च से लागू किया है। पुत्र रहित दंपति दो बालिकाओं पर नसबंदी करवाने बाद योजना में पात्र हैं। सरकार की निवेश राशि से पात्र लाभार्थी बालिका के डाक विभाग में तीन खाते खोले जाएंगे। जिसमें डाक बचत खाता बेसिक में 500 राशि, सुकन्या समृद्वि योजना में 25 हजार तथा 5 वर्षीय सावधि जमा में 3500 रुपए निवेश होंगे।लेकिन योजना की पात्र बालिकाओं के अभिभावकों को राज्य सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्रमाण पत्र लेना होगा। इसके बाद डाकघर में संपर्क कर योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

उपडाकघर व शाखाओं में दिए लक्ष्य: योजना को जन जन तक पहुंचाने और सुकन्या समृद्वि योजना में खाते खोलने के टारगेट दिए है। देवली उपशाखा को 50 तथा डाकघरों को 15-15 खाते का लक्ष्य है।

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महिला सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्य

राजस्थान सरकार व डाक विभाग के मध्य निवेश समझौता में महिला सशक्तिकरण मुख्य उद्देश्य है। योजना का उद्देश्य गिरते लिंगानुपात व बाल विवाह को रोकना,बालिका शिक्षा में सुधार, बालिका व उसके माता-पिता को आर्थिक सबल देना,बालिका के भविष्य को सुरक्षित करना,कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास,परिवार में बेटियों के सर्वांगीण विकास एवं अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए माता-पिता के साथ-साथ सरकार की भागीदारी रहेगी। योजनान्तर्गत में पात्रता राज्य के पुत्र रहित दपत्ति के एक अथवा दो बालिका जिनकी उम्र 0 से 5 साल पर नसबन्दी करवाने पर है।

सुकन्या समृद्धि योजना का परिचय:

न्यूनतम जमा ₹ 250/- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा ₹ 1.5 लाख।

खाता बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक खोला जा सकता है।

एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।

खाताधारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी।

बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाने के बाद उसकी शादी हो जाने पर खाते को समय से पूर्व बंद किया जा सकता है।

खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।

खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा।

जमाराशि आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।

खाते में अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम की धारा-10 के अंतर्गत आयकर से मुक्त है।

जमाराशि:

-(1) खाता न्यूनतम आरंभिक जमाराशि दो सौ पचास रुपए तथा उसके पश्चात पचास रुपए के गुणकों में खोला जा सकता है तथा परवर्ती जमाराशि पचास रुपए के गुणकों में इस शर्त के अधीन होगी कि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम दो सौ पचास रुपए जमा किए जाएंगे।

(2) किसी खाते में जमा की गई कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक की जमा राशि, यदि किसी लेखा त्रुटि के कारण स्वीकार कर ली जाती है, तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा तथा उसे जमाकर्ता को तत्काल वापस कर दिया जाएगा।

(3) खाते में जमा राशि खाता खोलने की तिथि से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक जमा की जा सकेगी।

(4) ऐसा खाता जिसमें उप-अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम राशि जमा नहीं की गई है, उसे चूक वाला खाता माना जाएगा:

बशर्ते कि चूक वाले खाते को चूक वाले वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक जमा राशि के साथ चूक के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये का जुर्माना अदा करने पर खाता खोलने की तिथि से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक किसी भी समय नियमित किया जा सकेगा।

(5) चूक के अधीन खाते के मामले में, यदि उप-पैरा (4) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर नियमित नहीं किया जाता है, तो चूक की तारीख से पहले की गई जमाराशियों सहित पूरी जमाराशि, खाते के बंद होने तक योजना के लिए लागू दर पर ब्याज के लिए पात्र होगी।

जमा पर ब्याज:

-(1) 12 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) के बीच खाते में की गई जमाराशि और खाते में जमा शेष राशि पर 8.4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा।

(1ए) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद खाते में की गई जमाराशि और खाते में जमा शेष राशि पर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलेगा।

उप पैराग्राफ 5(1) को संशोधित किया गया और उप पैराग्राफ 5(1ए) जी.एस.आर. सं. 288 (ई) दिनांक 05/05/2020

(2) ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। ब्याज प्रत्येक महीने के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com