नयी दिल्ली, पांच अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान के मसौदे पर हितधारकों की आपत्तियों के साथ सुझावों को सुव्यवस्थित करे।
आईओए का संविधान मसौदा शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार किया गया था।
आईओए की यहां विशेष आम सभा की बैठक में संविधान के मसौदे को स्वीकार किया गया था।
संविधान के मसौदे से संबंधित कुछ आपत्तियां और अन्य मुद्दों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह निर्देश दिया।
पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को अदालत के समक्ष आपत्तियों की सूची दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई तीन मई के लिए स्थगित कर दी।
भाषा नमिता सुधीर
सुधीर
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