उच्चतम न्यायालय ने कहा, आईओए के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार होने चाहिए |

उच्चतम न्यायालय ने कहा, आईओए के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार होने चाहिए

उच्चतम न्यायालय ने कहा, आईओए के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार होने चाहिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:38 PM IST, Published Date : November 17, 2022/4:32 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के पदाधिकारियों का चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होना चाहिए और वह सात दिसंबर को खेल संस्था से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करेगा जिसमें संविधान के मसौदे में संशोधन की मांग भी शामिल है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली तथा न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि संविधान के मसौदे में तीन ‘मामूली संशोधन’ पर फैसला चुनाव से पहले किया जाएगा।

एक वकील ने कहा, ‘‘(आईओए के) पदाधिकारियों का चुनाव 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव द्वारा तैयार संविधान में तीन मामूली संशोधन किए गए हैं। संविधान में संशोधन से संबंधित मुद्दे को सुनने के लिए सुनवाई की जरूरत है।’’

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने याचिका का विरोध किया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर सात दिसंबर को सुनवाई करेंगे। चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार होना चाहिए।’’

शीर्ष अदालत ने आईओए के चुनाव 10 दिसंबर को कराने को मंजूरी दी।

इससे पहले मंगलवार को न्यायालय ने निर्देश दिया था कि नया संविधान अपनाने और आईओए की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिए मतदान को लेकर उसके 10 अक्टूबर और तीन नवंबर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए।

विधि अधिकारी ने कहा था कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश द्वारा तैयार आईओए संविधान को खेल संस्था की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपनाया गया है और इसमें कोई भी संशोधन केवल अदालत की स्पष्ट अनुमति से ही किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर को होने वाले आईओए के कार्यकारी पैनल के चुनाव के लिए तीन नवंबर को न्यायमूर्ति एल एन राव समिति द्वारा प्रस्तुत एक नई समयरेखा को मंजूरी दी थी।

शीर्ष अदालत ने आईओए के सदस्यों के बीच संशोधित संविधान के मसौदे को बांटने की भी अनुमति दी थी ताकि इसे 10 नवंबर को आम सभा की बैठक में अपनाया जा सके।

उच्चतम न्यायालय ने गौर किया कि न्यायाधीश ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी), आईओए और राज्य संघों सहित सभी हितधारकों के साथ बातचीत की थी।

भारत में ओलंपिक के भविष्य के लिए एक निष्पक्ष और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए 22 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आईओए संविधान में संशोधन करने और इसकी मतदाता सूची तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति राव को नियुक्त किया था।

ये सब आईओसी के आठ सितंबर को आईओए को अपने प्रशासन से जुड़े मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए ‘अंतिम चेतावनी’ जारी करने के बाद हुआ जिसमें विफल रहने पर विश्व खेल संस्था भारत पर प्रतिबंध लगा देगी।

स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई बैठक में आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने भी नरिंदर बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख के पद से हटाए जाने के बाद किसी भी ‘कार्यवाहक/अंतरिम अध्यक्ष’ को मान्यता नहीं देने का फैसला किया था और कहा था कि वह मुख्य संपर्क बिंदू के रूप में महासचिव राजीव मेहता से बात करेंगे।

इस साल मई में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हॉकी इंडिया में ‘आजीवन सदस्य’ के पद पर रोक लगाने के बाद बत्रा को आईओए प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। इसी पद के आधार पर उन्होंने 2017 में देश में शीर्ष खेल संस्था का चुनाव लड़ा और जीता था।

बाद में बत्रा ने आधिकारिक रूप से आईओए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।

आईओसी ने पहले भी जल्द से जल्द अपना चुनाव कराने में विफल रहने पर आईओए को निलंबित करने की धमकी दी थी।

आईओए के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने थे लेकिन चुनाव प्रक्रिया में संशोधन के कारण नहीं हो सके।

भाषा सुधीर पंत

पंत

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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