नयी दिल्ली, चार दिसंबर ( भाषा ) दिवाला न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने बायजू के नाम से आनलाइन शैक्षणिक सेवा प्रदाता कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है ।
बीसीसीआई ने याचिका दायर कर 158 करोड़ रूपये का दावा किया है । यह दावा रिणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 की धारा नौ के तहत परिचालन के लिये कर्ज देने वाली ईकाई के रूप में किया गया है ।
बोर्ड की याचिका को दाखिल करते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ( एनसीएलटी) बेंगलुरू ने बायजू को 28 नवंबर 2023 को नोटिस जारी किया ।
बायजू को जवाब देने के लिये दो सप्ताह का समय दिया गया है । मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2023 को होगी ।
भाषा मोना सुधीर
सुधीर
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