भोपाल, बड़ा तालाब के फाउंटेन का 33 मीटर हिस्सा अवैध, एनजीटी ने तोड़ने का दिया आदेश

भोपाल, बड़ा तालाब के फाउंटेन का 33 मीटर हिस्सा अवैध, एनजीटी ने तोड़ने का दिया आदेश

भोपाल, बड़ा तालाब के फाउंटेन का 33 मीटर हिस्सा अवैध, एनजीटी ने तोड़ने का दिया आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:58 pm IST
Published Date: March 5, 2019 1:53 pm IST

भोपाल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मध्यप्रदेश की राजधानी के बड़ा तालाब पर बने फाउंटेन को तोड़ने का आदेश दिया है। एनजीटी ने फाउंटेन का 33 मीटर हिस्सा अवैध घोषित करते हुए उसे तोड़ने का आदेश दिया है।

बता दें कि पूरे मामले की दो स्तर पर जांच हुई थी। एनज़ीटी ने अवैध 33 मीटर हिस्से को 2 हफ्ते के अंदर तोड़ने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि बड़ा तालाब के रूप में जानी जाने वाली यह झील भारत में सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। इस तालाब में साल 20 हजार प्रवासी पक्षी तालाब किनारे देखे जाते हैं।

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एनजीटी ने अब तक तालाब के संरक्षण के लिए जितने भी आदेश दिए, उनमें से किसी का भी पूरी तरह पालन नहीं किया गया। इसके लिए एनजीटी ने आदेश दिया, फिर भी तालाब में गिरने वाले नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए।


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