नशीले पदार्थों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप शौविक के मामले में लागू नहीं होता: अदालत

नशीले पदार्थों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप शौविक के मामले में लागू नहीं होता: अदालत

नशीले पदार्थों के लिए धन मुहैया कराने का आरोप शौविक के मामले में लागू नहीं होता: अदालत
Modified Date: December 4, 2022 / 12:44 pm IST
Published Date: December 4, 2022 12:44 pm IST

मुंबई (महाराष्ट्र) , नौ दिसंबर (भाषा) मुंबई में एनडीपीएस की एक विशेष अदालत ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के लिए अवैध रूप से धन मुहैया कराने का आरोप इस मामले में लागू नहीं होता है।

Read More News: सेक्स रैकेट के लिए ड्रग सप्लाई 7 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड बनकर SI और आरक्षक ने किया भांडाफोड़

यह आदेश दो दिसंबर को पारित किया गया था और मंगलवार को इसकी प्रति उपलब्ध कराई गई।

 ⁠

शौविक को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया गया था। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने शौविक को धारा 27-ए समेत स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के कड़े प्रावधानों के तहत इस साल सितंबर में गिरफ्तार किया था।

विशेष एनडीपीएस अदालत के न्यायाधीश जी बी गुराव ने शौविक की जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए के आरोप शौविक के मामले में लागू नहीं होते।

Read More News: सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई के शिरडी में प्रवेश पर 11 दिसंबर तक रोक, ये वजह जान रह जाएंगे हैरान

एनडीपीएस कानून की धारा 27-ए नशीले पदाथों की तस्करी के लिए वित्तीय मदद देने और अपराधियों को पनाह देने से जुड़ी है और इसके तहत 10 से 20 साल के कड़े कारावास की सजा का प्रावधान है।

न्यायाधीश ने कहा कि एनडीपीएस कानून की धारा 37 के तहत उस आरोपी की जमानत पर रिहाई के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके खिलाफ धारा 19 या धारा 24 या धारा 27-ए के तहत मामला दर्ज किया गया हो।

अदालत ने कहा, ‘‘इसके अलावा, अदालत को यह भी देखना होगा कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है। जैसा पहले कहा गया है कि याचिकाकर्ता (शौविक) के मामले में धारा 27 के घटक मौजूद नहीं हैं।’’

इससे पहले शौविक की जमानत याचिका दो बार खारिज की जा चुकी है।

बाद में, शौविक ने अपनी जमानत याचिका में उच्चतम न्यायालय के एक हालिया फैसले का जिक्र किया, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि एनसीबी अधिकारियों के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान पर साक्ष्य के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता।

एनडीपीएस की विशेष अदालत ने कहा कि न्यायालय का आदेश शौविक के मामले पर लागू होता है।

Read More News: नवा रायपुर और चंदखुरी दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री ताम्रध्वज, विभिन्न कार्यों का करेंगे निरीक्षण

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय के आदेश और तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार, मुझे लगता है कि हालात में बदलाव हुआ है।’’


लेखक के बारे में

Shahnawaz Sadique is a digital marketing powerhouse with over 11 years of experience in the industry. His expertise encompasses a wide range of skills, from content writing and affiliate marketing to product launches and email campaigns. With 11 years of experience in social media, SMM, and SEO, he's an expert at helping businesses increase their online reach. From travel to business, education, media, tech, and cyber security, Shahnawaz has a proven track record of delivering results for clients across various sectors. Shahnawaz is also working as Sr. Digital Marketing Manager @ IBC24 News. He has a 8+ years of releveant experince in news industry as well. Want to take your media company to the next level? Look no further than Shahnawaz Sadique, He has been featured in top publications like FoxNews, Yahoo, MSN, WordStream, TastyEdits, LifeWire, SheFinds , Tech.Co and many more. the ultimate digital marketing pro.