आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगायी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत चुनाव कार्यक्रम पर रोक लगायी

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  • Publish Date - January 11, 2021 / 02:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

अमरावती, 11 जनवरी (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अगले महीने चार चरणों में ग्राम पंचायत चुनाव कराने की राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा की गई घोषणा पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि इससे कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम बाधित होगा।

अदालत ने यह आदेश वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा कार्यक्रम को चुनौती देते हुए दायर एक याचिका पर दिया। याचिका 16 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए चुनाव कार्यक्रम को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, ‘‘एसईसी ने तटस्थ भाव से सरकार के रुख पर विचार नहीं किया और अपने अधिकारक्षेत्र के विषय पर आगे बढ़ा।’’

अदालत ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनावों से टीकाकरण (कोरोना वायरस) कार्यक्रम में बाधा आएगी और इसलिए एसईसी के आदेशों को ‘‘सार्वजनिक स्वास्थ्य के हितों में’’ निलंबित किया जाता है।

अदालत के आदेश को राज्य सरकार के लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसका पिछले साल मार्च से एसईसी एन रमेश कुमार के साथ टकराव जारी है।

एसईसी ने सरकार की आपत्तियां खारिज करते हुए शुक्रवार रात चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी जो 5, 9, 13 और 17 फरवरी को होने वाले थे।

रमेश कुमार ने मुख्य सचिव आदित्य नाथ दास और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के बाद कार्यक्रम की घोषणा की थी।

घोषणा पर प्रतिक्रिया जताते हुए सरकार ने कहा था कि यह एकतरफा है और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के बराबर है।

भाषा अमित माधव

माधव