छत्तीसगढ़ से कश्मीर के आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ से कश्मीर के आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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  • Publish Date - July 13, 2019 / 04:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:49 PM IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ से कश्मीर के आतंकियों को आर्थिक मदद पहुंचाने वाले चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपियों के संबंध पाकिस्तान को भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी देने वालों से हैं।

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बिलासपुर की सिविल लाइन पुलिस ने अप्रैल 2017 में गोपनीय सूचना के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले धर्मेन्द्र यादव को हिरासत में लिया था। इसके बाद अवधेश दूबे, मनिन्द्र यादव और संजय देवांगन को गिरफ्तार किया गया था।

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पूछताछ में पुलिस को ये जानकारी मिली कि संजय देवांगन का कश्मीर में रहने वाले सतविंदर सिंह से सीधा संपर्क था और सतविंदर सिंह आतंकियों की मदद करता था जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया।

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छत्तीसगढ़ के आरोपियों के खाते में आतंकियों की मदद के लिए आनलाइन पैसे भेजे जाते थे जिसे आरोपी अपना कमीशन काट कर अन्य माध्यमों से कश्मीर भेज दिया करते थे। जेल में बंद मनिन्द्र यादव, संजय देवांगन, अवधेश दूबे और सतविंदर सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश की थी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिविजन बेंच ने आरोपियों के खिलाफ टेरर फंडिंग का सबूत पुख्ता पाए जाने पर जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।

 

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