हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश किया रद्द, 12 साल तय की थी वाहनों के उपयोग की अवधि

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश किया रद्द, 12 साल तय की थी वाहनों के उपयोग की अवधि

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  • Publish Date - July 26, 2018 / 12:37 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राज्य सरकार वाहनों के उपयोग की अवधि नहीं तय कर सकतीहाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार का वह आदेश रद्द कर दिया है जिसमें वाहनों के उपयोग की अवधि 12 साल तय की थीचीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने आदेश यह आदेश सुनाया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 2016 में राज्य में प्रदूषण रोकने के लिए 12 वर्ष पुराने वाहनों को परमिट नहीं देने का फैसला किया थासरकार ने कहा था कि बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य में बारह साल से अधिक पुराने वाहनों को चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा। चाहे उनके परिचालन मार्गों की लम्बाई कितनी भी हो।

वेब डेस्क, IBC24