रिश्वतखोर पटवारी को 5 साल की कैद, 20 हजार का जुर्माना, उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन घूस लेते गिरफ्तार

रिश्वतखोर पटवारी को 5 साल की कैद, 20 हजार का जुर्माना, उधर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन घूस लेते गिरफ्तार

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  • Publish Date - July 18, 2019 / 10:28 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 09:00 PM IST

भिण्ड। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। रिश्वतखोर पटवारी को 5 साल की कैद के साथ 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया है।

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पटवारी राजेश शाक्य ने नामांतरण के लिए तीन हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने जाल बिछाया कर पटवारी को घूस के पैसे लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त ने 2 जून 2016 को कार्रवाई की थी। इस पर गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है ।

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उधर मुरैना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन रजक को चार हजार रूपए रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। प्रसूता को सहायता राशि दिलवाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त से शिकायत के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैलारस थाना क्षेत्र के खुमान पुरा रोड का मामला है।

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5 किलो का आईईडी बरामद

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