हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह पर कलेक्टर ने लगाया एनएसए, तीन महीने तक नहीं हो सकती जमानत

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हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह पर कलेक्टर ने लगाया एनएसए, तीन महीने तक नहीं हो सकती जमानत

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  • Publish Date - October 26, 2018 / 08:26 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

 

बिलासपुर। हिस्ट्रीशीटर बदमाश हितेंद्र सिंह पर कलेक्टर पी दयानंद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया है। चुनाव के दौरान इसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के तहत अब आरोपी की तीन महीने तक जमानत नहीं हो सकती।

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गौरतलब है दूसरे चरण के लिये बिलासपुर सहित प्रदेश भर में आज से नामांकन की शुरुआत हो गई है। जिसे देखते हुए पी दयानंद ने इतनी कठोर कार्रवाई की है। हितेंद्र सिंह पर बिलासपुर के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र सिंह अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध शराब की बिक्री, गुंडागर्दी कर मारपीट के अलावा 8 और मामले दर्ज हैं। 

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आपको बतादें एनएसए की कार्रवाई को जिलाबदर से भी बड़ा माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगने के बाद आरोपी की तीन माह तक जमानत नहीं हो सकती है। एनएसए लगने से पहले सरकंडा थाना के टीआई का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस की तरफ से जिला दण्डाधिकारी पी दयानंद को एनएसए की कार्रवाई के लिये प्रतिवेदन भेजा गया। जिसके बाद दयानंद ने तुरंत आकाशनगर बहतराई निवासी हितेंद्र सिंह पिता स्व दिनेश कुमार सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत एनएसए की कार्रवाई की है और तत्काल आगामी तीन माह तक केंद्रीय जेल बिलासपुर में बंद करने के निर्देश दिये हैं। अगले तीन महीने तक आरोपी हितेंद्र की जमानत नहीं हो सकेगी।

 

 

वेब डेस्क, IBC24