पवन देव मामले की सुनवाई अब कैट में ही,हाईकोर्ट ने कहा-याचिकाकर्ता महिला कांस्टेबल को भी पार्टी बनाएं

पवन देव मामले की सुनवाई अब कैट में ही,हाईकोर्ट ने कहा-याचिकाकर्ता महिला कांस्टेबल को भी पार्टी बनाएं

पवन देव मामले की सुनवाई अब कैट में ही,हाईकोर्ट ने कहा-याचिकाकर्ता महिला कांस्टेबल को भी पार्टी बनाएं
Modified Date: November 29, 2022 / 07:50 pm IST
Published Date: August 2, 2018 3:27 pm IST

बिलासपुर। पूर्व आईजी पवन देव के मामले की सुनवाई अब कैट में ही होगीहाईकोर्ट की डिवीन बेंच ने इस मामले को यह कहते हुए डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जब इस मामले में पहले से जांच जारी है और कैट में सुनवाई चल ही रही है तो इसकी सुनवाई एक ही जगह पर हो

कोर्ट ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता महिला कांस्टेबल को भी पार्टी बनाएं। पवन देव के खिलाफ महिला कांस्टेबल ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी, जिसके बाद राज्य शासन ने रेणु पिल्ले कमेटी से मामले की जांच कराई। इस कमेटी ने पवन देव को छेड़छाड़ का आरोपी पाया था लेकिन इस रिपोर्ट पर राज्य शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके खिलाफ महिला कांस्टेबल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई लेकिन तब तक पवन देव ने पुरानी चार्जशीट के आधार पर कैट से स्टे ले लिया।

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इस स्टे को हटाने के लिए पीड़ित महिला आरक्षक ने एक और रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल की। इसकी सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने यह व्यवस्था दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कैट जल्दी सुनवाई कर अपना फैसला दे

वेब डेस्क, IBC24


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