रिश्वतखोर पटवारी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा और जुर्माना

रिश्वतखोर पटवारी को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा और जुर्माना

  •  
  • Publish Date - August 10, 2017 / 05:00 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:11 PM IST

 

बिलासपुर के एक पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की विशेष अदालत ने चार साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। तोरवा में पदस्थ पटवारी जगदीश कौशिक ने पिछले साल एक जमीन के नामांकन और दूसरे सभी राजस्व कामों के लिए अनीता नस्कर से दो लाख 75 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। उन्होंने मधुकर नामक एक व्यक्ति को इस काम कराने के लिए अधिकृत किया था। मधुकर ने पटवारी से किश्त में रिश्वत लेने की शर्त रखी जिसे उसने मान लिया। मधुकर ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में कर दी। निश्चित तारीख को व्यापार विहार पेट्रोल पंप के सामने जगदीश कौशिक ने उसे 25 हजार रुपए देने के लिए बुलाया। तभी ।ब्ठ ने जगदीश कौशिक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ चालान पिछले महीने पेश किया गया था।