मध्यप्रदेश में नााबालिग से रेप और हत्या के दो आरोपियों को सजा-ए-मौत

मध्यप्रदेश में नााबालिग से रेप और हत्या के दो आरोपियों को सजा-ए-मौत

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  • Publish Date - November 4, 2017 / 06:11 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:15 PM IST

मध्यप्रदेश के डिंडौरी के जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग से रेप और हत्या के मामले में दोषी 2 आरोपियों को सजा ए मौत की सजा सुनाई है. घटना 14 अप्रैल 2017 की है.

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जब नाबालिग लड़की से गुजियारी गांव के निवासी सतीश धूमकेती और भागवानी मशराम ने चॉकलेट का लालच देकर नाबालिग का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद से आरोपियों के खिलाफ गांव में रोष था.

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गिरफ्तारी के बाद से ही ग्रामीण फांसी की सजा की मांग कर रहे थे. वहीं इस मामले को जिला अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए पॉस्को एक्ट के तहत महज 6 महीने में ही दोनों आरोपियों को सजा-ए- मौत दे दी.

 

वेब डेस्क, IBC24