चुनाव शून्य : सुप्रीम कोर्ट से मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिली राहत, स्पेशल बैंच करेगी सुनवाई

चुनाव शून्य : सुप्रीम कोर्ट से मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिली राहत, स्पेशल बैंच करेगी सुनवाई

चुनाव शून्य : सुप्रीम कोर्ट से मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिली राहत, स्पेशल बैंच करेगी सुनवाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:26 pm IST
Published Date: July 12, 2017 1:39 pm IST

 

पेड न्यूज का दोषी पाए जाने पर चुनाव शून्य कर दिए जाने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आज भी राहत नहीं मिल सकी… नरोत्तम मिश्रा की ओर से मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया… नरोत्तम मिश्रा ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से जबलपुर हाईकोर्ट को उनके मामले में जल्द सुनवाई करने के निर्देश देने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला मध्यप्रदेश की बजाए दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एक स्पेशल बैंच का गठन करेंगे जो मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज और चुनाव शून्य मामले की सुनवाई करेगी… हांलांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि स्पेशल बैंच रोजाना सुनवाई करेगी और 17 जुलाई यानि राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाएगी… सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा का चुनाव शून्य होने के मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को अब दिल्ली हाईकोर्ट में ही अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

गौरतबल है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले राजेन्द्र भारती ने मध्यप्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव का हवाला देते हुए मामले पर सुनवाई प्रदेश से बाहर या सुप्रीम कोर्ट में ही करने की मांग की थी.. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने दतिया से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को साल 2008 के पेड न्यूज मामले में दोषी पाया था और 23 जून को अपना फैसला सुनाते हुए ना सिर्फ उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था बल्कि अगले तीन सालों तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया था… बहरहाल अब दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार से इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा और जरुरत पड़ी तो शनिवार 15 जुलाई और रविवार 16 जुलाई को यानि छुट्टी के दिन भी मामले पर सुनवाई की जाएगी।


लेखक के बारे में