मध्यप्रदेश में 10 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर होगी फांसी की सज़ा

मध्यप्रदेश में 10 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप पर होगी फांसी की सज़ा

  •  
  • Publish Date - November 1, 2017 / 05:48 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

मध्यप्रदेश में तेजी से बढ़ रहे महिला अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है. जिसके तहत अब प्रदेश में लिव-इन-रिलेशनशिप में महिला पार्टनर अगर शिकायत करती है तो 7 साल की सज़ा का और 10 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप मामले में फांसी की सज़ा का प्रावधान है.

ये भी पढ़ें-जबलपुर में सेना भर्ती के दौरान युवकों ने महिलाओं के साथ की अभद्रता

शिवराज कैबिनेट ने सेक्सुअल हरेसमेंट प्रपोज्ड कानून को हरी झंडी दे दी है. विधानसभा के मानसून सत्र में अब ये बिल लाया जाएगा. विधानसभा में बिल पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें- भोपाल का बच्चा कमलेश का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर दिखी संवेदनहीनता

राष्ट्रपति बिल को पारित करते हैं तो मध्यप्रदेश इस तरह का बिल लाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

 

 

वेब डेस्क, IBC24