उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत के उठने तक जेल की सजा सुनाई

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत के उठने तक जेल की सजा सुनाई

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को अवमानना का दोषी ठहराते हुए अदालत के उठने तक जेल की सजा सुनाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 pm IST
Published Date: July 6, 2021 6:50 pm IST

अमरावती, छह जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी तथा भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराते हुए “अदालत के उठने तक जेल में बंद करने का आदेश दिया।”

आईएएस अधिकारी एम. गिरिजा शंकर और आईएफएस अधिकारी चिरंजीव चौधरी को सजा सुनाई गई और उन पर एक-एक हजार का जुर्माना लगाया गया। उन्हें 1,783 बागवानी सहायकों की नियुक्ति के अदालत के आदेश को न मानने के लिए दोषी ठहराया गया।

गिरिजा शंकर अभी पंचायत राज आयुक्त हैं और चौधरी बागवानी आयुक्त हैं। न्यायमूर्ति बट्टू देवानंद ने इन अधिकारियों को सजा सुनाई।

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भाषा यश नीरज

नीरज


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