मध्यप्रदेश में हिंसक हुए किसान आंदोलन को लेकर जबलपुर हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर समर बैंच में सुनवाई हुई। महाधिवक्ता ने राज्य सरकार का पक्ष रखा, जिसमें कहा गया है, कि कुछ जिलों में भड़के किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयास किए। जस्टिस दीपक मिश्रा खंडपीठ के एक मामले में दिए गए आदेशों के तहत कार्रवाई की गई। इस बात की भी कोशिश की गई, कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हाइकोर्ट ने मामले पर 19 जून तक के लिए सुनवाई बढ़ा दी है।
दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अनवर हुसैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है, कि भड़के किसान आंदोलन के पीछे किसान नहीं बल्कि असामाजिक लोग हैं, क्योंकि किसान हिंसक आंदोलन नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, विधायक शकुंतला खटीक समेत क्ळच् और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है।
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