High Court order for nurses MP : नर्सों की हड़ताल अवैध, हाईकोर्ट ने गुुरुवार से काम पर लौटने के दिए निर्देश.. मांगों पर फैसला जल्द, हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी
High Court order for nurses MP : नर्सों की हड़ताल अवैध, हाईकोर्ट ने गुुरुवार से काम पर लौटने के दिए निर्देश.. मांगों पर फैसला जल्द, हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी
High Court order for nurses MP
जबलपुर, मध्यप्रदेश। नर्सों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि नर्सों का काम आवश्यक सेवा के दायरे में आता है। नर्सों को गुरुवार से काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी। नर्सों की मांगों पर सरकारी कमेटी जल्द विचार कर फैसला करेगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने के भी आदेश दिए हैं।
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डायरेक्टर हेल्थ और वित्त सचिव की सदस्यता वाली कमेटी बनेगी जो 1 माह में नर्सों की मांगों पर विचार करके फैसला लेगी।
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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिनों से नर्सों की हड़ताल जारी है। नर्सों के हड़ताल में जाने से अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।
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मरीज परेशान हो रहे हैं। कई जगहों में तो मरीजों को जबरन डिस्चार्ज कर घर भेजे जाने की शिकायतें भी मिली हैं।

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