High Court order for nurses MP : नर्सों की हड़ताल अवैध, हाईकोर्ट ने गुुरुवार से काम पर लौटने के दिए निर्देश.. मांगों पर फैसला जल्द, हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी

High Court order for nurses MP : नर्सों की हड़ताल अवैध, हाईकोर्ट ने गुुरुवार से काम पर लौटने के दिए निर्देश.. मांगों पर फैसला जल्द, हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी

High Court order for nurses MP : नर्सों की हड़ताल अवैध, हाईकोर्ट ने गुुरुवार से काम पर लौटने के दिए निर्देश.. मांगों पर फैसला जल्द, हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी
Modified Date: November 29, 2022 / 08:45 pm IST
Published Date: July 7, 2021 7:05 am IST

High Court order for nurses MP

जबलपुर, मध्यप्रदेश। नर्सों की हड़ताल को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि नर्सों का काम आवश्यक सेवा के दायरे में आता है। नर्सों को गुरुवार से काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। 

पढ़ें- Dilip Kumar live Updates Mumbai : शाम 5 बजे सुपुर्द-ए-खाक होंगे दिलीप कुमार, 10 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड, नेशनल अवॉर्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी..जानिए ‘ट्रेजेडी किंग’ के बारे में

वहीं हड़ताल की अवधि ब्रेक इन सर्विस नहीं मानी जाएगी। नर्सों की मांगों पर सरकारी कमेटी जल्द विचार कर फैसला करेगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने के भी आदेश दिए हैं।

पढ़ें- अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो गिर जाएगी सरकार, इ…

डायरेक्टर हेल्थ और वित्त सचिव की सदस्यता वाली कमेटी बनेगी जो 1 माह में नर्सों की मांगों पर विचार करके फैसला लेगी।

पढ़ें- राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया TAX वसूली का आरो…

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में बीते कुछ दिनों से नर्सों की हड़ताल जारी है। नर्सों के हड़ताल में जाने से अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।

पढ़ें- मोदी मंत्रिमंडल में युवा चेहरों को मिल सकती है बड़ी…

मरीज परेशान हो रहे हैं। कई जगहों में तो मरीजों को जबरन डिस्चार्ज कर घर भेजे जाने की शिकायतें भी मिली हैं। 


लेखक के बारे में

A tech enthusiast, I am eager to dive into the world of internet. I have been in the field of blogging and digital marketing for almost 4 years. I am a Junior DME in IBC24.