रायपुर। मध्यप्रदेश समेत देश के 17 राज्यों में चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। लिहाजा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो भी 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव देने के लिए पॉलिसी बनाए। केंद्र सरकार ने 2008 में 6 वें वेतनमान के साथ चाइल्ड लीव केयर के तौर पर 730 दिनों का अवकाश देने के लिए अधिसूचना जारी की थी।
पढ़ें-लोन की जमीन बेचने के मामले में बैंक मैनेजर समेत 9 पर एफआईआर
बच्चे के जन्म के दौरान मिलने वाले 6 माह के अवकाश के अतिरिक्त 730 दिनों की छुट् टी देने की योजना मध्यप्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में लागू कर दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसे लागू नहीं किया गया है। इसे लेकर सिम्स की डॉ. अर्चना सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
पढ़ें- फिरौती के लालच में पड़ोसी ने छात्र का किया किडनैप फिर की हत्या, जंगल में मिला शव
आपको बता दें कि चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान नहीं होने से छत्तीसगढ़ में फिलहाल सरकारी महिला कर्मचारियों को केवल छह महीने के मातृत्व अवकाश मिलता है।अगर राज्य शासन हाईकोर्ट के निर्देश पर नीति बनाती है तो करीब 37 हजार महिला कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।
वेब डेस्क, IBC24
CG Liquor Scam: कम नहीं हो रही पूर्व IAS अनिल…
2 hours ago