हाईकोर्ट ने लोनिवि को लगाई लताड़, सभी जगहों से स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने लोनिवि को लगाई लताड़, सभी जगहों से स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश

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  • Publish Date - February 27, 2019 / 04:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:14 PM IST

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाने के मामले में लोक निर्माण विभाग की तरफ से पेश किए गए शपथ पत्र पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है कि सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश सिर्फ नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के लिए ही नहीं है, बल्कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम समेत सभी जगहों से स्पीड ब्रेकर हटाने हैं।

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हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को चार सप्ताह के भीतर नए शपथ पत्र पर जानकारी मांगी है। सड़कों पर मनमाने तरीके से स्पीड ब्रेकर बनाए जाने को लेकर बिलासपुर के रहने वाले डीडी आहूजा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में स्पीड ब्रेकर से होने वाली दुर्घटनाओं और हड्डी से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में उल्लेख किया गया है।

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पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन इस आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग ने ये जानकारी दी है कि प्रदेश में नेशनल और स्टेट हाइवे पर बने ब्रेकर को हटा लिया गया है जिसके बाद कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिया है कि सभी सड़कों से स्पीड ब्रेकर हटाए जाएं।