इंदौर में हुए डीपीएस स्कूल बस सड़क हादसे में हाइकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने जन हित याचिका पर सुनवाई करते हुए..जिम्मेदारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है..हादसे के बाद खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई थी…याचिका के जरिए मांग की गई थी..कि स्कूल बस के क्या मापदंड होने चाहिए।
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स्कूल बस को फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन अधिकारियों ने किस आधार पर जारी किया था..याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए..हाइकोर्ट ने डीपीएस स्कूल प्रबंधन,केन्द्रिय मानव संसाधन मंत्रालय,सीबीएसई बोर्ड,एमपी बोर्ड,इंदौर कलेक्टर और कमिश्नर के अलावा परिवहन आयुक्त को नोटिस भेजकर चार हफ्ते में जवाब मांगा है..इस मामले की अगली सुनवाई फरवरी के दूसरे हफ्ते में की जाएगी।
वेब डेस्क, IBC24
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