संसदीय सचिव को मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाना असंवैधानिक: मो. अकबर

संसदीय सचिव को मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाना असंवैधानिक: मो. अकबर

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  • Publish Date - August 4, 2017 / 03:54 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:47 PM IST

संसदीय सचिव की नियुक्ति के मुद्दे पर हाई कोर्ट से झटका खाने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने संसदीय सचिव को मंत्री के बराबर दर्जा दिए जाने को फैसले को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद उन पर किए 34 करोड़ से ज्यादा की राशि की वसूली की मांग कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्त मोहम्मद अकबर ने कहा कि अब जबकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि संसदीय सचिव का मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाना असंवैधानिक है, तो इन पर अब तक खर्च हुए 34 करोड़ 10 लाख रुपये की वसूली की जानी चाहिए। बता दें कि इस मामले में मोहम्द अकबर भी याचिककर्तहैं।  संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में जो तीन याचिका दायर की गई थी, उनमें उनके द्वारा दायर की गई याचिका को सबसे अधिक तथ्यात्मक मानकर हाई कोर्ट ने लीडिंग याचिका मानी और उनकी याचिका का उल्लेख करते हुए फैसला दिया है कि संसदीय सचिवों की मंत्री के बराबर नियुक्ति संवैधानिक नहीं है।