सड़कों-गलियों में धार्मिक पंडाल लगाने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

सड़कों-गलियों में धार्मिक पंडाल लगाने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

सड़कों-गलियों में धार्मिक पंडाल लगाने के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 pm IST
Published Date: July 30, 2018 11:07 am IST

जबलपुर। सड़कों और गलियों में धार्मिक पंडाल लगाए जाने के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विभिन्न आयोजनों के दौरान सड़कों और गलियों में धार्मिक पंडालों के खिलाफ वरिष्ठ नागरिक ज्ञान प्रसाद गुप्ता ने याचिका लगाई है। उन्होंने याचिका में अवैध पंडालो से होने वाली परेशानी का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने इस बारे में पहले ही रोक लगाई है लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, कलेक्टर जबलपुर, एसपी जबलपुर, कैंट थाना प्रभारी और कैंट बोर्ड के CEO से जवाब मांगा है।

वेब डेस्क, IBC24


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