एमएमआरडीए ने विवादास्पद स्थल पर मेट्रो कार शेड निर्माण कार्य के लिए अदालत से अनुमति मांगी
एमएमआरडीए ने विवादास्पद स्थल पर मेट्रो कार शेड निर्माण कार्य के लिए अदालत से अनुमति मांगी
मुंबई, दो मार्च (भाषा) मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बम्बई उच्च न्यायालय से उपनगरीय कांजुरमार्ग में विवादित स्थल पर मेट्रो लाइन 3, 4 और 6 के लिए एक एकीकृत कार शेड के निर्माण से संबंधित कार्य करने की अनुमति मांगी है।
मंगलवार को जब मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक खंडपीठ के समक्ष मामले से संबंधित केंद्र की याचिका सुनवायी के लिए आयी तो एमएमआरडीए के वकील साकेत मोने ने परियोजना क्रियान्वयन प्राधिकरण द्वारा पिछले महीने दायर अर्जी के बारे में अदालत को सूचित किया।
अदालत ने कहा कि वह पूरे मामले की सुनवाई 12 मार्च को करेगी।
एमएमआरडीए ने अपनी अर्जी में कहा है कि कार शेड के निर्माण के बिना मेट्रो लाइन 3 (कोलाबा-बांद्रा- एसईईपीजेड), 4 (कासरवडावली-वडाला) और 6 (लोखंडवाला-विक्रोली) को चालू नहीं किया जा सकता और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।
उसने कहा, ‘‘जनता को होने वाली समस्याओं के अलावा, देरी से एमएमआरडीए को वित्तीय नुकसान भी होगा।’’
मेट्रो परियोजना प्राधिकरण एमएमआरडीए ने 16 दिसंबर, 2020 के उस आदेश में संशोधन का अनुरोध किया है जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था जिसमें प्राधिकारियों को उक्त भूमि पर कार शेड से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य करने से रोका गया था।
उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर, 2020 को एक एकीकृत कार शेड के निर्माण के लिए एमएमआरडीए को कांजुरमार्ग में 102 एकड़ भूमि आवंटित करने के मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर के आदेश पर अंतरिम रोक दी थी।
केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच कार डिपो के निर्माण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित भूमि के स्वामित्व को लेकर टकराव है।
पिछले साल, केंद्र ने कलेक्टर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और कहा था कि कांजुरमार्ग की जमीन उसके साल्ट विभाग की है।
भाषा अमित उमा
उमा

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