छत्तीसगढ़ में मोटर एक्ट नियम लागू नहीं, पुरानी दर पर देना होगा पेनाल्टी

छत्तीसगढ़ में मोटर एक्ट नियम लागू नहीं, पुरानी दर पर देना होगा पेनाल्टी

छत्तीसगढ़ में मोटर एक्ट नियम लागू नहीं, पुरानी दर पर देना होगा पेनाल्टी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:51 pm IST
Published Date: September 1, 2019 9:31 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में मोटर वाहन एक्ट 2019 लागू नहीं किया। राज्य में पुरानी दरों पर ही पेनाल्टी वसूल की जाएगी। प्रदेश में लागू नियम की तारीख बढ़ा दी गई है। तारीख तय होने के बाद प्रदेश में नई दरों से करना होगा भुगतान। स्पेशल डीजी आर के विज
ने ये जानकारी दी है।

पढ़ें- NRC की फाइनल सूची से गोरखा समुदाय के 1 लाख लोग बाहर..

देखें वीडियो-

 ⁠

बता दें केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से मोटर वाहन 2019 लागू किया है। मोटर वाहन नियम तोड़न पर भारी पेनाल्टी रखी गई है। इसलिए मध्यप्रदेश सरकार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने इस नियम को प्रदेश में लागू करने पर रोक लगा दी है।

पढ़ें- प्रेम प्रसंग का पता चला तो परिजनों ने कराया युवक-युवती का अपहरण, 6 ..

 इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है। नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना। पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है। प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे

पढ़ें- सांसद संतोष पांडेय ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, डोंगरगढ़-रायपुर लोकल…

खेत में मिला लापता युवक का शव

 

 


लेखक के बारे में