महिला दिवस पर MP विधानसभा में पारित हुआ धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, धर्मान्तरण कराने पर विवाह शून्य करने और 10 साल की सजा का प्रावधान

महिला दिवस पर MP विधानसभा में पारित हुआ धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, धर्मान्तरण कराने पर विवाह शून्य करने और 10 साल की सजा का प्रावधान

महिला दिवस पर MP विधानसभा में पारित हुआ धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, धर्मान्तरण कराने पर विवाह शून्य करने और 10 साल की सजा का प्रावधान
Modified Date: November 29, 2022 / 08:37 pm IST
Published Date: March 8, 2021 9:41 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में धर्म स्वातन्त्र्य विधयेक पारित हो गया है, महिला दिवस के मौके पर विधानसभा में धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक पारित ​कराया गया है, मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक पेश किया था। चर्चा में गृहमंत्री ने कहा कि पहले कानून में विवाह को शून्य करने का प्रावधान नहीं था, इस विधेयक में विवाह शून्य करने का प्रवधान होगा। महिला को भरण पोषण करने का प्रावधान है, सजा 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है, जो NGO धर्म परिवर्तन करवाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी, जो धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करवाएगा उस पर भी कार्रवाई होगी।

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इसके पहले आज मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 विधानसभा में पेश किया गया, जिसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा की शुरूआत डॉ गोविंद सिंह से हुई, उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लाने का कोई औचित्य नहीं था ।

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पूर्व मंत्री ने कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2021 इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास कोई काम नहीं बचा इसलिए कोई भी विधेयक ला रहे हैं, इस कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई भी धोखा देकर शादी करता है तो इसको लेकर संविधान में पूर्व से व्यवस्था की गई है, गृहमंत्री अमित शाह को खुश करने के लिए ये विधयेक लाया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नकल करके मध्यप्रदेश में यह कानून बना दिया।

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वहीं BJP विधायक सीताशरण शर्मा ने धर्म स्वतंत्र्य विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान कहा कि ये संविधान और कानून के अनुरुप है, कमजोर और असहायों की पीड़ा हरने के लिए लाया गया कानून है, देश में संस्कृति की रक्षा करने का काम बीजेपी करती है।

विधेयक पारित होने के बाद गृहमंत्री मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस दौरान कहा कि आज मन बहुत ही प्रसन्न है, महिला दिवस के दिन आसंदी पर महिला सदस्य विराजमान थी, उस समय सदन में धर्म स्वतंत्र्य विधेयक पर चर्चा हुई, जहां कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस तुष्टीकरण, वोटों की और भम्र फैलाने की राजनीति करती है, यही भम्र कांग्रेस ने CAA को लेकर जनता के बीच फैलाने की कोशिश की।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com