सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण विभाग अलर्ट, लोगों से पर्यावरण स्वच्छ रखने की अपील

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पर्यावरण विभाग अलर्ट, लोगों से पर्यावरण स्वच्छ रखने की अपील

  •  
  • Publish Date - October 24, 2018 / 05:01 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस दीवाली पटाखे तो जलेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जारी हुए आदेशों के मुताबिक जी हां। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। राहत की बात ये है कि पिछली बार की तरह पटाखों की बिक्री पर इस साल पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने की इजाज़त दी गई है।

पढ़ें- चेकिंग में लाखों रूपए के सोने-चांदी के जेवर और मोबाइल जब्त

आपको बता दें कि इस साल कि दिवाली में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस और नए साल में रात 11.55 से 12.30 तक पटाखे फोड़े जा सकेगें। जिसको लेकर प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए है।

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने तय की पटाखे जलाने की समय सीमा, बीजेपी सांसद बोले- रात 10 बजे के बाद ही जलाउंगा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण विभाग ने 26 अक्टूबर को विशेष बैठक बुलाई है। वहीं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा प्रदेश में सभी से अपील की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए राज्य का पर्यावरण स्वच्छ रखने में सहयोग करें।

 

 

वेब डेस्क, IBC24