सिंधिया पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, 15 दिनों में जवाब भी मांगा.. जानिए क्या है वजह

सिंधिया पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, 15 दिनों में जवाब भी मांगा.. जानिए क्या है वजह

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  • Publish Date - June 27, 2019 / 02:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी  बहन चित्रांगदा राजे सिंधिया पर हाईकोर्ट ने 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जमीन से जुड़ी जनहित याचिका पर समय पर जवाब नहीं देने पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ये कॉस्ट लगाया है। इसके साथ 15 दिनों के अंदर उनसे दोबारा जवाब मांगा है।

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बता दें कोर्ट की ये सख्ती चेतकपुरी के सामने स्थित विवादित जमीन के बेचने से जुड़ा है। कमला ट्रस्ट पर विवादित सर्वे कर जमीन बेचने का आरोप लगा है।

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याचिका के मुताबिक नाले के किनारे बहुमंजिला इमारत और मैरिज गार्डन को सरकारी जमीन पर बनाया गया है। इसी सिलसिले में जनहित याचिका लगाई गई थी। कोर्ट ने इस संबंध में सिंधिया से जवाब मांगा था। लेकिन तय समय में उनका जवाब नहीं आने पर कोर्ट ने दस हजार रूपए का कॉस्ट गाया है। साथ ही अब जवाब देने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त वक्त दिया है।

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