बिलासपुर। राजधानी रायपुर के बाद अब न्यायधानी बिलासपुर में भी अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी कर दिया गया है, अब यहां भी रायपुर की तरह ही रात 10 बजे तक दुकानें खुल सकेगीं। इस आशय के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिया है।
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इसके पहले बीते दिन राजधानी रायपुर में भी रात 10 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, इसके पहले यहां रात 8 बजे तक ही दुकानों को परमिशन थी। लेकिन अब दुकान खोलने के समय में बढ़ोत्तरी की गई है। यहां पर नाइट कर्फ्यू भी खत्म हो गया है, शहर में फिर पुरानी व्यवस्था लागू हो गई है।
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बता दें कि इससे पहले कांकेर जिला प्रशासन ने भी अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए सभी दुकानों को रात 10 बजे तक खोलने की छूट दे दी थी। आदेश के अनुसार आज यानि 16 जुलाई से जिले की सभी दुकानें रात 10 बजे तक खुलेंगी। प्रशासन ने इस दौरान दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है।
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