बच्चे के अपहरण के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

बच्चे के अपहरण के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

बच्चे के अपहरण के मामले में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
Modified Date: November 29, 2022 / 07:52 pm IST
Published Date: December 20, 2020 8:34 am IST

बलिया (उप्र) 20 दिसंबर (भाषा) बलिया जिले की एक अदालत ने फिरौती के लिये छह वर्षीय बच्चे के अपहरण के पन्द्रह साल पुराने मामले में शनिवार को छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि रेवती थाना क्षेत्र के रेवती कस्बे से सात मार्च 2005 को रत्नेश (6) का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश चंद्रभानु सिंह की अदालत ने सत्येंद्र, सरल, असगर, मुहम्मद मुनीर, मीर हसन और प्रदीप को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि चचेरे भाई शुभम के साथ कोचिंग सेंटर जाते समय रत्नेश का बाइक सवार बदमाशों ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था । पुलिस ने इस मामले में रत्नेश के चचेरे भाई कनक पांडेय की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया तथा रत्नेश को गोपाल नगर से बरामद किया था । पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया था.

भाषा सं आनन्द सिम्मी जोहेब राजकुमारराजकुमार

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