हफ्ते में तीन दिन 3 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, होटल-रेस्टॉरेंट को रात 9 बजे तक अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
हफ्ते में तीन दिन 3 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, होटल-रेस्टॉरेंट को रात 9 बजे तक अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
दंतेवाड़ा। जिले में कोरोना संक्रमण के कारण 31 मई रात 12 तक लॉकडाउन लागू है, इस बीच कलेक्टर ने कुछ दुकानों को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दे दी है। आदेश के अनुसार होटल, भोजनालय एवं रेस्टोरेंट में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक टेक अवे की अनुमति होगी, बैठाकर भोजन नहीं किया जा सकता है, वरना 30 दिनों के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी।
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वहीं कपड़ा दुकान, ज्वेलरी, फैंसी स्टोर, बर्तन और जूता—चप्पल की दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक सप्ताह में तीन दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खोलने की अनुमति मिल गई है।
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वहीं स्टेशनरी,मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंटिंग प्रेस को गुरूवार शुक्रवार और शनिवार को सप्ताह में तीन दिन सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक खोलन की अनुमति मिली है।
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मिठाई दुकान रोज सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक खोल सकते हैं। दूध वितरण और दूध डेयरी की दुकान रोज सुबह 6 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक खोल सकते हैं। यह आदेश 22 मई से प्रभावशील रहेगा।


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