वाहन कंपनी, डीलर को कार में गड़बड़ी के लिए व्यक्ति को छह लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश

वाहन कंपनी, डीलर को कार में गड़बड़ी के लिए व्यक्ति को छह लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश

वाहन कंपनी, डीलर को कार में गड़बड़ी के लिए व्यक्ति को छह लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: October 22, 2020 11:44 am IST

ठाणे, 22 अक्टूबर (भाषा) ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने कार निर्माता कंपनी स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया और खरीदी गयी कार में गड़बड़ी के बारे में शिकायत करने वाले एक व्यक्ति को छह लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने को कहा।

आयोग के अध्यक्ष एस जेड पवार और सदस्य पूनम वी महर्षि ने इस महीने यह आदेश दिया। पालघर जिले में दहानू के निवासी धनेश मोठे ने आयोग का रुख कर कहा था कि उन्होंने 2014 में जेएमडी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से आठ लाख रुपये से ज्यादा में कार खरीदी थी।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि कार का इस्तेमाल होने पर इसमें ब्रेक सही नहीं होने, पावर विंडो के काम नहीं करने तथा अन्य दिक्कतों का पता चला। इस बारे में बताए जाने पर भी कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कार में गड़बड़ी के कारण इसे बदलने का अनुरोध करते हुए आयोग का रुख किया।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी वाहन की गड़बडी और वारंटी के तहत समस्या मुक्त कार मुहैया कराने में नाकाम रही।

आदेश में कहा गया, ‘‘इसलिए हम उन्हें सेवा में कमी का दोषी मानते हैं और यह व्यापार का अनुचित तरीका है। चूंकि, शिकायतकर्ता ने 60,000 किलोमीटर से ज्यादा वाहन का इस्तेमाल किया इसलिए कार बदलने या पूरी रकम भुगतान करने को नहीं कहा जा सकता। ’’ आयोग ने कहा, ‘‘हमारी राय में शिकायतकर्ता वाहन की कीमत का 75 प्रतिशत भुगतान पाने का हकदार है । शिकायतकर्ता को 6,10,078 रुपये के साथ शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज जोड़कर तथा खर्च के तौर पर 10,000 रुपये का भुगतान किया जाए। ’’

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप


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