कौशांबी में हत्या के 30 साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
कौशांबी में हत्या के 30 साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
कौशांबी (उप्र), 12 मई (भाषा) कौशांबी जिले की एक अदालत ने करीब 30 वर्ष पुराने हत्या के मामले में मंगलवार को एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध मिश्रा ने बताया कि जनपद न्यायालय की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) फरीदा बेगम ने सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी बनवारी लाल को दोषी करार दिया।
मिश्रा ने बताया कि एक मार्च 1996 को कोखराज थाना क्षेत्र के सकाढ़ा गांव के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी थी कि सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना के आधार पर कोखराज थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान मृतक की शिनाख्त आजमगढ़ जिले के निवासी दिलीप कुमार हुई। आरोपी बनवारी लाल ने कथित तौर पर ऑटो और अटैची लूटने के बाद कुमार की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया था।
अधिवक्ता ने बताया कि मामले में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने कानपुर देहात जिले के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव के निवासी बनवारी लाल को आजीवन कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द खारी
खारी

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