बुलंदशहर की अदालत ने बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को मौत की सज़ा सुनाई

बुलंदशहर की अदालत ने बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को मौत की सज़ा सुनाई

बुलंदशहर की अदालत ने बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को मौत की सज़ा सुनाई
Modified Date: November 29, 2022 / 08:04 pm IST
Published Date: November 10, 2021 5:06 pm IST

बुलंदशहर, 10 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दो वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में एक व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई है।

विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने दोषी पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने अपराध को अंजाम देने के बाद शव छुपा दिया था।

यह घटना शिकारपुर इलाके के हिरनोट गांव में पिछले साल जुलाई में हुई थी।

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बच्ची हिरनोट गांव की रहने वाली थी और 10 जुलाई को जब वह इलाके में खेल रही थी तो प्रेम सिंह प्रजापति ने उसका अपहरण कर लिया था।

पुलिस के मुताबिक प्रजापति ने बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी और शव गांव में एक तालाब के पास छुपा दिया।

जुर्म के 11 दिन के अंदर मामला सुलझाते हुए पुलिस ने प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया था और फिर अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

भाषा

नोमान अनूप

अनूप


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