श्रमजीवी एक्सप्रेस हत्याकांड का आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, अगली सुनवाई 25 अगस्त को

श्रमजीवी एक्सप्रेस हत्याकांड का आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, अगली सुनवाई 25 अगस्त को

श्रमजीवी एक्सप्रेस हत्याकांड का आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ, अगली सुनवाई 25 अगस्त को
Modified Date: August 18, 2026 / 11:21 pm IST
Published Date: August 18, 2026 11:21 pm IST

सुलतानपुर (उप्र), 18 अगस्त (भाषा) श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में गाजीपुर के विधायक एवं मुख्तार अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी उर्फ मन्नू के अंगरक्षक की हत्या के मामले में आरोपी संदीप कुमार को मंगलवार को भी अदालत में पेश नहीं किया जा सका।

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिला कारागार में बंद आरोपी संदीप कुमार को अदालत के आदेश पर पुलिस द्वारा मंगलवार को सुलतानपुर की अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस उसे पेश नहीं कर सकी।

इससे पहले 12 अगस्त को भी पुलिस आरोपी को अदालत में पेश नहीं कर सकी थी। इस पर अदालत ने असंतोष जाहिर करते हुए छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा था और आरोपी को 18 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था।

यह मामला गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से विधायक शोएब अंसारी उर्फ मन्नू के अंगरक्षक राकेश कुमार की 25 अक्टूबर 2022 को हुई हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि वाराणसी से लखनऊ जाते समय श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में चाकू मारकर राकेश कुमार की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद सरकारी कार्बाइन, मैगजीन और मोबाइल फोन भी लूट लिये गए थे।

आरोप है कि ट्रेन में सफर कर रहे संदीप कुमार ने सुलतानपुर रेलवे स्टेशन के पास राकेश कुमार पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और लूटपाट के बाद फरार हो गया।

इलाज के दौरान राकेश कुमार की मौत हो गई थी। वह प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के नाहरपुर गांव के निवासी थे। आरोपी संदीप कुमार मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के चारगांव प्रह्लाद कुंडीपारा का निवासी है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि शुक्ल ने 12 अगस्त को बताया था कि अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) राकेश कुमार ने छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक को भेजे पत्र में कहा था कि आरोपी को अदालत में पेश नहीं किए जाने के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं और मामले में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

भाषा सं जफर खारी

खारी


लेखक के बारे में