उप्र : बुलंदशहर में बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : बुलंदशहर में बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

उप्र : बुलंदशहर में बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: April 8, 2025 / 01:01 am IST
Published Date: April 8, 2025 1:01 am IST

बुलंदशहर (उप्र), सात अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने साल 2023 में फिरौती के लिए सात साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले आलोक उर्फ अरुणचंद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 72 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी अरुणचंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी और उस पर 72 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि जून 2023 में थाना अरनिया क्षेत्र अंतर्गत जहानपुर गांव के रहने वाले राजेश चौहान द्वारा थाना अरनिया पर सूचना दी गई थी कि पिछले कुछ दिनों से उनके खेतों में काम कर रहे तथा उनके साथ ही उनके घर पर रह रहे एक मजदूर उनके सात साल के बेटे को लेकर चला गया है।

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इस संबंध में थाना अरनिया पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के क्रम में 19 जून 2023 को अरुणचंद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि वह राजेश चौहान के सात साल के बेटे को फिरौती के लिए अपहरण कर ले गया था। उसने जिस दिन अपहरण किया था, उसी दिन जनपद अलीगढ़ में चंडौस गांव में बाजरे के खेत में ले जाकर बच्चे की हत्या कर दी थी।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया तथा सुनवाई पूरी कर अदालत ने सजा सुनाई।

भाषा

सं, आनन्द, रवि कांत रवि कांत


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