प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने पर पहली सजा… आरोपी को सुनाई उम्रकैद और 5 लाख का अर्थ दंड की सजा

प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने पर पहली सजा, आरोपी को सुनाई उम्रकैद और 5 लाख का अर्थ दंड की सजा Life sentence for converting religion

प्रदेश में धर्म परिवर्तन कराने पर पहली सजा… आरोपी को सुनाई उम्रकैद और 5 लाख का अर्थ दंड की सजा

Life sentence for converting religion

Modified Date: March 6, 2024 / 07:26 pm IST
Published Date: March 6, 2024 7:25 pm IST

त्रिलोक चन्द, बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। हिन्दू युवती का धर्म परिवर्तन कराने पर मुस्लिम युवक को उम्र कैद की सजा दी गई है। इतना ही नहीं एससी एसटी कोर्ट में आरोपी अनीस पर 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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बता दें कि 15 मार्च 2022 को गुलावठी कोतवाली में युवती की ओर से आरोपी अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। अनीस से खुद का नाम आकाश बताकर दिल्ली की लड़की शशि से प्रेम विवाह किया था। इतना ही नहीं आरोपी अनीस ने शशि का धर्म परिवर्तन करवाकर शशि से आयशा नाम रखवा दिया था। वहीं, आज बुलन्दशहर एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी अनीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख का अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है।

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