उत्तरप्रदेश के झांसी में व्यापारी की हत्या के दोषी घरेलू सहायक को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश के झांसी में व्यापारी की हत्या के दोषी घरेलू सहायक को उम्रकैद

उत्तरप्रदेश के झांसी में व्यापारी की हत्या के दोषी घरेलू सहायक को उम्रकैद
Modified Date: May 8, 2026 / 10:13 pm IST
Published Date: May 8, 2026 10:13 pm IST

झांसी (उप्र), आठ मई (भाषा) झांसी जिले की एक अदालत ने शहर कोतवाली क्षेत्र में करीब दो साल पहले हुई व्यापारी की हत्या के मामले में उसके घरेलू सहायक को आजीवन कारावास और 63 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) रवि प्रकाश गोस्वामी ने बताया कि मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार यादव की अदालत में हुई।

उन्होंने बताया कि हत्या का आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने वसीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर कुल 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गोस्वामी ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को ओखला, दिल्ली निवासी हनीफ मलिक ने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक, मलिक का भतीजा आबिद खान अपने नौकर वसीम के साथ तलैया मोहल्ले में किराए के मकान में रहकर प्लास्टिक का सामान बेचने का कारोबार करता था। 29 जुलाई की सुबह आबिद का जला हुआ शव किराए के मकान में मिला था।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह वसीम नामक नौकर को घर से भागते देखा गया था। पुलिस ने वसीम को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पता चला कि लेन-देन के विवाद में उसने अपने मालिक की हत्या कर शव जलाने का प्रयास किया था।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द आशीष

आशीष


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