पूर्व विधायक इमरान मसूद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के दोषी ठहराये गए

पूर्व विधायक इमरान मसूद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के दोषी ठहराये गए

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  • Publish Date - September 29, 2022 / 11:20 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST

मुजफ्फरनगर, 29 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना की एक अदालत ने पूर्व विधायक इमरान मसूद को 2019 के आम चुनावों के दौरान एक जनसभा में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का बृहस्पतिवार को दोषी ठहराया और उनपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अगर मसूद जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं तो उन्हें छह महीने की जेल की सजा होगी।

सहायक अभियोजन अधिकारी आनंद भास्कर ने बताया कि मसूद पर 28 मार्च 2019 को शामली जिले के एक कस्बे में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झूठा बयान देने के लिए मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में तत्कालीन सेक्टर मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार ने मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

भाषा सं जफर नोमान

नोमान