भदोही में प्रतिबंधित दवाएं बेचने के आरोप में मेडिकल एजेंसी के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
भदोही में प्रतिबंधित दवाएं बेचने के आरोप में मेडिकल एजेंसी के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
भदोही (उप्र), 21 नवंबर (भाषा) भदोही पुलिस ने औषधि विभाग की शिकायत पर बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के प्रतिबंधित दवाएं बेचने के आरोप में एक मेडिकल एजेंसी के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर कुमार सौमित्र की तहरीर पर महेंद्र मेडिकल एजेंसी के मालिक संजीव गुप्ता के खिलाफ बृहस्पतिवार को शहर कोतवाली पुलिस ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 26 (डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
पुलिस और औषधि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर लखनऊ के ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्या ने यहां कानपुर रोड स्थित ‘मेसर्स मेगा लॉजिस्टिक’ नाम की कंपनी की जांच की, जहां से भदोही की ‘मेसर्स महेंद्र मेडिकल एजेंसी’ को 13 जून 2024 से 25 जुलाई 2025 तक कोडीन युक्त सिरप की 100 एमएल की 8,640 शीशी और मनः प्रभावी नाम की कैप्सूल के 302 बॉक्स में 72,840 कैप्सूल बेचने के साक्ष्य मिले।
भदोही के ड्रग इंस्पेक्टर कुमार सौमित्र ने बताया कि शासन के निर्देश पर यहां मेसर्स महेंद्र मेडिकल एजेंसी पर पुलिस के साथ 18 नवंबर को छापा मारा गया। मेडिकल एजेंसी के मालिक संजीव गुप्ता नशीले सिरप और कैप्सूल को बेचने के लिए डॉक्टर की पर्ची नहीं दिखा सके।
उन्होंने बताया कि ये दोनों दवा बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के बेचने पर प्रतिबंध है।
भाषा सं आनन्द गोला
गोला

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