अमेठी के निलंबित जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

अमेठी के निलंबित जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज

अमेठी के निलंबित जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
Modified Date: April 2, 2025 / 04:51 pm IST
Published Date: April 2, 2025 4:51 pm IST

अमेठी (उप्र) दो अप्रैल (भाषा) अमेठी जिला मुख्यालय की गौरीगंज पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ला के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

गौरीगंज थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि आरोपी मनोज कुमार शुक्ला के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309 (4) और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 66 डी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी अयोध्या मंडल के उप निदेशक (समाज कल्याण) राकेश रमन की तहरीर पर दर्ज की गयी है।

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अमेठी जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी और उनके

प्रधान सहायक के बीच रिश्वत के पैसों को लेकर हुए विवाद की जानकारी मिलने पर समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने अयोध्या मंडल के उप निदेशक को जांच का निर्देश दिया था।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल और प्रधान सहायक गोकुल प्रसाद जायसवाल को निलंबित किया गया है।

जायसवाल ने जिला समाज कल्याण अधिकारी की शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उनकी तरफ से रिश्वत की मांग की जाती है।

उन्होंने जांच अधिकारी को साक्ष्य के साथ बताया था कि जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जबरन उनके मोबाइल से अपनी पत्नी के खाते में 40 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए। दूसरी ओर शुक्ल ने गोकुल प्रसाद पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

भाषा सं आनन्द

जोहेब

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