पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को
Modified Date: January 12, 2026 / 11:30 pm IST
Published Date: January 12, 2026 11:30 pm IST

देवरिया (उप्र), 12 जनवरी (भाषा) देवरिया में धोखाधड़ी के एक मामले में 10 दिसंबर से जिला कारागार देवरिया में निरुद्ध पूर्व आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।

अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत की सुनवाई भी सोमवार को टल गई और इस पर भी 17 जनवरी को सुनवाई होगी।

ठाकुर की जमानत याचिका पर जिला न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत 17 जनवरी को सुनवाई करेगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, ठाकुर ने 1999 में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए अपनी पत्नी के नाम पर एक औद्योगिक भूखंड का आवंटन कराने के लिए रिकॉर्ड में कथित तौर पर हेरफेर किया था। इसके विरुद्ध लखनऊ में तालकटोरा के रहने वाले संजय शर्मा ने देवरिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने ठाकुर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें जेल भेज दिया। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा सं राजेंद्र सिम्मी

सिम्मी


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