केजरीवाल के मामले में उनके वकील ने विदेश जाने की मांगी अनुमति, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

केजरीवाल के मामले में उनके वकील ने विदेश जाने की मांगी अनुमति, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

केजरीवाल के मामले में उनके वकील ने विदेश जाने की मांगी अनुमति, अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित
Modified Date: September 8, 2025 / 09:56 pm IST
Published Date: September 8, 2025 9:56 pm IST

सुलतानपुर (उप्र), आठ सितम्बर (भाषा) सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सम्बंधित लंबित मामलों में विदेश यात्रा की अनुमति वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

केजरीवाल के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने पत्रकारों को बताया कि यहां अरविंद केजरीवाल के दो मामले सांसद-विधायक अदालत में चल रहे हैं, जिनमें एक अमेठी जिले के मुसाफिरखाना का है और एक गौरीगंज का है।

उन्होंने कहा, ‘‘उनमें हमने पूर्व में पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया था। ’’

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मदन ने बताया कि अदालत ने उसमें एक शर्त लगाई थी कि केजरीवाल विदेश यात्रा पर जायेंगे तो उन्हें न्यायालय की अनुमति लेना होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘उसी में हमने न्यायालय से अनुमति मांगी है कि जो शर्ते लगाई गई हैं उनको हटा दिया जाए। उसके परिपेक्ष में आज सुनवाई हुई और आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।’’

उन्होंने बताया कि इससे पहले अगस्त में अदालत ने उन्हें सशर्त अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दी थी तथा यह भी कहा था कि बिना किसी सूचना के वह देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे।

केजरीवाल के ये मामले 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े हैं। उस समय केजरीवाल अमेठी में आप प्रत्याशी कुमार विश्वास का चुनाव प्रचार करने आए थे। इसी दौरान अमेठी जिले के गौरीगंज और मुसाफिरखाना थाने में उनके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मामलों की सुनवाई सुलतानपुर के ‘एमपी-एमएलए कोर्ट’ में चल रही है। केजरीवाल इन मामलों में जमानत पर हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर वर्तमान में इस मामले में कार्यवाही स्थगित है।

भाषा सं आनन्द राजकुमार

राजकुमार


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