गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमले का आरोपी अदालत में दोषी करार

गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमले का आरोपी अदालत में दोषी करार

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  • Publish Date - January 28, 2023 / 11:40 PM IST,
    Updated On - January 28, 2023 / 11:40 PM IST

लखनऊ, 28 जनवरी (भाषा) एटीएस अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर में पीएसी के जवानों पर हमले के मामले में अहमद मुर्तजा अब्बासी को शनिवार को दोषी करार दिया।

अदालत ने सजा की अवधि की सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है।

इस संबंध में विनय कुमार मिश्रा ने चार अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज मामले के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) से स्नातक अब्बासी ने तीन अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी और सुरक्षाकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया था। हमले में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) के दो कांस्टेबल घायल हो गए थे।

अब्बासी को अन्य सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा काबू कर लिया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस मामले की जांच उप्र आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने की थी ।

भाषा सं जफर नेत्रपाल

नेत्रपाल