मादक पदार्थ आपूर्ति करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल की सजा

मादक पदार्थ आपूर्ति करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 साल की सजा

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  • Publish Date - January 14, 2022 / 02:06 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:30 PM IST

मुजफ्फरनगर (उप्र), 14 जनवरी (भाषा) मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ की आपूर्ति करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश सुबोध कुमार ने बृहस्पतिवार को फुरकान को मादक पदार्थ निषेध संबंधी कानून एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने फुरकान को दस साल की कैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सरकारी वकील अशोक पुंधीर के अनुसार फुरकान को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से शामली जिले में 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया था।

भाषा सुरभि अनूप

अनूप