बागपत में नियोक्ता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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बागपत में नियोक्ता की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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  • Publish Date - June 3, 2026 / 01:12 AM IST,
    Updated On - June 3, 2026 / 01:12 AM IST

बागपत (उप्र), दो जून (भाषा) बागपत जिले की एक अदालत ने नियोक्ता की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी/एसटी अदालत विष्णु प्रसाद अग्रवाल ने मंगलवार को आरोपी अर्जुन उर्फ छोटू को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार आरोपी अर्जुन उर्फ छोटू झारखंड के गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव का निवासी है। वर्ष 2022 में अपने नियोक्ता की हत्या करने के आरोप में उसके खिलाफ बड़ौत थाना में भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पुलिस ने बताया कि इस मामले को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत चिह्नित किया गया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाना प्राथमिकता है और ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत अभियान आगे भी जारी रहेगा।

भाषा सं आनन्द धीरज

धीरज